आज की खबर ओडिशा के कटक से आ रही है। यह मामला जमाकर्ता हित संरक्षण (OPID) संबंधी है। मामले की सुनवाई की गई जिसमे अदालत ने एक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी के साथ 2 अन्य लोगों को रक्षा कर्मियों को ठगने के मामले में पूरे 5 साल के कैद की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक ब्रुकसन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पूर्ण चंद्र पांडा और सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी राकेश राणा ने कुछ रक्षाकर्मियों को जमीन देने का वादा कर उनको ठगा।
उन्होंने रक्षा कर्मियों से करीब 29 करोड़ रुपए लिए। जब वह जमीन न दे सके तो बहुत कहने पर भी उन्होंने जमाकर्ताओं के पैसे नही लौटाए। जिसके बाद सभी जामकर्ताओं ने दोनो आरोपी पर ओडिशा पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के तहत शिकायत दर्ज करवाई। जब मामले की जांच पड़ताल की गई तो दोनो को आरोपी पाया गया और भारतीय दंड संहिता की अलग अलग धाराओं और ओपीआईडी की धारा 6 के तहत शिकायत दर्ज किया गया। दोनो आरोपी में से एक आरोपी सैनिक कल्याण संगठन प्रमुख लेफ्टिनेंट कर्नल (सेवानिवृत्त) है। अब दोनों आरोपी को सजा मिली साथ ही उन पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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