कभी कभी एटीएम मे कुछ नोट फटे होते है। और बाहर दुकान वाले उस नोट को लेने से इंकार कर देते है। अगर कभी आपके साथ कुछ ऐसा हो तो घबराएं नही। RBI के अनुसार एटीएम मे अगर नोट फटे निकलते तो बैंक वाले उसको लेने से मना नही कर सकते। नोट को बदलने के लिए एक प्रोसेस होती है जिससे आपका नोट बदला जा सकता है। जिस बैंक से एटीएम कनेक्ट है उस बैंक मे फटे नोट को ले जाइए। फिर आप एक एप्लिकेशन लिख दीजिए। उस एप्लिकेशन मे पैसे निकालने की तारीख, समय, व जिस जगह से पैसे निकाले है उस जगह का नाम लिख दीजिए और जो पैसे निकालने की स्लीप आपको मिली होगी उसकी फोटो कॉपी लगा दें। अगर स्लीप नही है तो मोबाइल मे आए ट्रांजेक्शन मैसेज की डिटेल दिखा दें।
इस प्रोसेस के पुरा होने के बाद बैंक आपको बदलकर दूसरा नोट दे देगा। RBI ने अप्रैल 2017 मे कहा था कि बैंक फटे पुराने नोट लेने से मना नही कर सकता। सभी बैंक वाले अपनी ब्रांच मे लोगो के नोट बदलेंगे और ऐसा सभी के साथ होगा। देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फटे नोट को लेकर बताया कि बैंक मे रखे नोटों की जाँच शॉर्टिंग मशीन से की जाती है। जिससे फटे नोट निकलने की संभावना कम होती है। अगर फिर भी ग्राहक को एटीएम से फटे नोट निकलते है तो वह तुरंत जाकर बैंक से बदल सकता है। RBI ने जुलाई 2016 मे कहा था कि अगर कोई भी बैंक आपका फटा हुआ नोट लेने से मना कर देता है तो बैंक को 10 हज़ार रूपए का जुर्माना को भरना होगा।
RBI के अनुसार अगर बैंक मे नकली नोट निकलता है तो उसकी जिम्मेदारी बैंक की होती है। एजेंसी की भी नही जिससे नोट एटीएम मे डाले जाते है। नोट मे अगर सीरियल नंबर, गांधीजी का वाटरमार्क, गवर्नर की शपथ है तो बैंक को नोट बदलना पड़ेगा। फटे नोटों पर RBI के शासन, RBI फटे नोटों को लेकर गाइडलाइन देता रहता है। फटे नोटों को आप बैंक या रिज़र्व बैंक मे बदलवा सकते है। रिज़र्व के शासन के अनुसार एक आदमी एक बार मे 20 नोट हीं बदलवा सकता है। नोटों की कीमत 5000 रूपए से ज्यादा नही होनी चाहिए। अगर नोट जल गया है, या नोट के टुकड़े टुकड़े हो चुके है तो इस तरह के नोटों को भारतीय रिज़र्व बैंक नही बदल सकता। इन नोटों को RBI के इश्यू ऑफिस मे ज़मा करवा सकते है।