कोरोना काल की इस दूसरी लहर से देश भर में कोहराम मचा हुआ है। इस महामारी से लड़ने के लिए सरकार द्वारा नए नए नियम और कानून बनाए जाते है। साथ ही इस मामले में काफी विचार विमर्श भी होता है। अब भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से इस विषय में एक नया अपडेट मिला है। जी हां सरकार ने इस गुरुवार को नई गाइडलाइंस जारी की है।गाइडलाइंस के मुताबिक अब 5 साल तक की उम्र के छोटे बच्चो के लिए मास्क लगाना अनिवार्य नहीं है।इस बात की जानकारी DGHS द्वारा दी गई है। वहीं 6 से 11 साल के बच्चे भी तब ही मास्क पहनेंगे जब वे अपने माता पिता या डॉक्टर की निगरानी में होंगे।
इसके आलावा भी 18 साल से कम उम्र के बच्चो के इलाज के लिए भी कुछ नियम बनाए गए है। 18 साल से कम उम्र के बच्चो के इलाज में किसी भी तरह का स्टीरॉयड इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यह बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। यदि इसकी जरूरत भी पड़ी तो इसे समय से, कम मात्रा में दिया जाएगा। वहीं इलाज के दौरान बच्चे का सीटी स्कैन भी नहीं किया जाएगा। यदि जररूत अधिक हुई, उसी केस में यह तर्कसंगत तरीके से अपयोग में लाया जाएगा।
साथ ही बच्चों के इलाज में रेमडेसिविर को भी दूर रखना है क्यूंकि बच्चो के इलाज में रेमडेसिविर की कारगरता साबित नही हो पाई। कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए सरकर ने बच्चो के लिए यह गाइडलाइंस जारी की है। प्रशासन इस संकट से बचाने के लिए अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है।
READ ALSO: भारत बांग्लादेश सीमा पर चीनी नागरिक ने घुसपैठ करने की कोशिश, बीएसएफ ने किया गिरफ्तार…पूछताछ जारी