IPS के खिलाफ हुआ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज, सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप..

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sedition case registered on chhattisgarh IPS GP singh

गुरुवार को रात 12 बजे छत्तीसगढ़ के सस्पेंड एडीजीपी जीपी सिंह पर राजद्रोह के तहत एफआईआर दर्ज की गई। जीपी सिंह को 5 जुलाई को दोषी पाने के बाद सस्पेंड कर दिया गया था। वहीं, इसके साथ ही उनके सरकारी बंगले से कुछ चिटि्ठयां, फटे हुए पन्ने और पेन ड्राइव मिली थीं,जिसमे जो चिट्ठियां मिली थी वो सरकार के खिलाफ एक साजिश की तरफ इशारा कर रही थी और अब उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, साथ ही उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो से जीपी सिंह बच नहीं पाए।

आपको बता दें की आईपीएस जीपी सिंह भारतीय पुलिस सेवा के पहले अफसर हैं,जिनके ऊपर प्रदेश में राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। बता दें की जीपी सिंह पुलिस को चकमा देकर बिलासपुर से गायब हो हुए थे। वहीं,एंटी करप्शन ब्यूरो ने सिंह के पुलिस लाइन स्थित सरकारी बंगले पर 1 जुलाई सुबह 6 बजे छापा मारा था, साथ ही 15 अन्य ठिकानों पर भी एक साथ कार्रवाई की गई थी।यह कार्यवाही करीब 68 घंटे से भी ज्यादा समय तक चली, जिसमे 10 करोड़ की अघोषित संपत्ति के साथ बंगले के पीछे गटर से कई डॉक्यूमेंट्स, पेनड्राइव बरामद की गई थी, जिसके बाद जीपी सिंह को ही राजद्रोह के लिए सबूत माना गया है।

जीपी सिंह के कमरे में जो चिट्ठियां मिली थी एक सरकार के खिलाफ एक साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं। वहीं, पत्र के अलावा डायरी के कुछ पन्ने ऐसे हैं, जिनमें कुछ लोगों को लेकर गंभीर आपत्तिजनक टिप्पणियां भी को गई है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है की सामाजिक माहौल बिगाड़ने की मंशा भी थी।वहीं, जांच में मिली डायरी के पन्नों और पेन ड्राइव से निकाले गए दस्तावेजों से सरकारी विरोधी गतिविधियों के संकेत मिले थे, जिसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने दस्तावेजों का ब्योरा तीन दिन पहले ही पुलिस को सौंप दिया था। ALSO READ THIS:पैसा, नारियल और साड़ी देने से किया इनकार, तो किन्नर ने 3 महीने की बच्ची की ले ली जान, पढ़िए पूरी खबर….

पुलिस कार्रवाई के पहले करीब 2 दिनों तक इनका परीक्षण किया गया। फिर उसके बाद छापेमारी में शामिल अफसरों का बयान लिया गया, उनके बयानों और दस्तावेजों के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया।वहीं,एंटी करप्शन ब्यूरो ने जून के तीसरे हफ्ते में आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ PE दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। साथ ही सस्पेंड जीपी सिंह के खिलाफ धारा 124 लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ षड्यंत्र, गैरजमानती अपराध, 3 साल की सजा होगी। वहीं, धारा 153 के खिलाफ ऐसी गतिविधि जिससे समाज में वैमनस्यता फैले, जमानती अपराध, इस में 6 महीने की सजा होगी,।

 

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