अल्मोड़ा: भनोली के आरासल्पड़ गांव में बीते 29 अप्रैल को भुवन जोशी की मारपीट से मौत के मामले में एक बड़ा अपडेट आया है। आपको बता दें की, सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने मामले में शामिल 6 आरोपियों की जमानत अर्जी को नामंजूर कर दिया है। और बताया जा रहा है की, कोरोना महामारी के कारण इस मामले की सुनवाई ऑनलाइन हुई। शासकीय अधिवक्ता की ठोस दलील व पुरजोर विरोध पर अदालत ने जमानत नहीं दी।
बता दें की, आरासल्पड़ गांव में ग्रामीणों की निर्मम पिटाई से दन्यां निवासी भुवन जोशी की मौत हो गई थी। इस मामले में मृतक के भाई गोविंद ने थाने में आरोपी दीवान सिंह, हरीश चंद्र पांडे, बसंत बल्लभ पांडे, दया किशन पांडे, नर सिंह और शिवदत्त पांडे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस घटना के कुछ ही दिन बाद ही पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया था। ALSO READ THIS:उत्तराखंड से दुखद खबर : यहां नदी में डूबने से 5 बच्चों की मौत, पूरे गांव में पसरा मातम..
वहीं, अधिवक्ता की ओर से सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत में बुधवार को वीडियो कांसफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई हुई। जिसमे जमानत अर्जी नही दी गई। शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने अदालत को बताया कि भुवन जोशी के साथ मारपीट हुई, और उसकी मौत सिर पर चोट लगने से दूसरे दिन हुई थी, वहीं इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हुई थी। ALSO READ THIS:छठी क्लास की छात्रा के साथ शिक्षक ने रेप कर किया गर्भवती, फेल करने की देता था धमकी….
माना जा रहा है की अगर अभियुक्तों को जमानत दी जाती है तो वह फरार हो सकते हैं। इसके साथ ही वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी कर सकते हैं। दोनों पक्षों को सुनने व तथ्यों के परीक्षण बाद सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर ने अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इस मामले में जो भी अपडेट होगा हम आपको बाते देंगे।