कोरोना काल के चलते अभी तक चारधाम यात्रा पर भी रोक लगी हुई थी, जिसे 1 जुलाई से खोले जाने का सोचा जा रहा था। कई लोग इस यात्रा पर जाने की भी सोच रहे थे लेकिन अब हाई कोर्ट ने कैबिनेट के इस फैसले पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा और न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान ने इस बात पर यह निर्देश भी दिए है कि चारधाम में होने वाली पूजा को लाइव टेलीकास्ट कर दिखाया जाए।
सभी अधिकारी कोर्ट में वर्चुअली रूप में पेश हुए ,साथ ही चारधाम यात्रा के लिए तैयार हुई शपत पत्र को SOP के द्वारा पेश किया जिसे हरिद्वार कुंभ की तरह ही नकल बताया गया। शपत पत्र को इस कारण अस्वीकार किया गया। कोर्ट का मानना है कि कोरोनावायरस के डेल्टा प्लस वैरियंट से अहम करोड़ों लोगों की जिंदगी को बचाना है।
साथ ही उन्होंने हरिद्वार जिले में एसओपी में पुलिस के तैनाती की बात को लेकर भी इसका जिक्र के कहा इस बात से पता चलेगा कि सरकार इन बातों को लेकर कितनी गंभीर है। कोर्ट ने चारधाम यात्रा पर रोक लगाते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार को इस समय व्यापक हित की ओर ध्यान देना चाहिए।
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