आपको बता दें कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले से चौका देने वाली खबर सामने आई है। जहां उत्तराखंड पुलिस के जवान ने पत्नी की धमकियों से तंग आकर अपनी जान दे दी। इस मामले में पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया था और अब खबर आई है कि उसकी जमानत को भी कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है। साथ ही महिला ने पति के खिलाफ कई झूठी शिकायतें भी दर्ज करवाई थी। फरवरी 2021 में पुष्कर सिंह बिष्ट ने आईजी कार्यालय में आत्महत्या कर ली थी। साथ ही उन्होंने एक सुसाइड नोट भी लिखा था जिसमें उन्होंने आत्महत्या का जिम्मेदार अपनी पत्नी को ठहराया था। इसके अलावा उन्होंने मृत्यु उपरांत विभाग में कोई धनराशि व नौकरी नहीं देने की बात लिखी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण जहर खाना और नस काटना बताया गया था।
इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी के समक्ष महिला की जमानत की अर्जी आई थी, जिसे जिला कोर्ट ने खारिज कर दिया। मृतक पुष्कर सिंह बिष्ट के पिता ने बहू राधिका के खिलाफ कोतवाली हल्द्वानी में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। गोविंद सिंह निवासी जूप अल्मोड़ा ने पुलिस को बताया था की बहू का व्यवहार पति के प्रति बहुत कुरुर था। वह पति के खिलाफ पुलिस के उच्चाधिकारियों व महिला हेल्पलाइन पर झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाती थी। इसके अलावा ऑफिस में जाकर गालीगलौज, हाथापाई कर मानसिक व शारीरिक रूप से उत्पीड़ित करती थी। इसके चलते पुष्कर ने अपनी जान दे दी। उन्होंने बताया कि साल 2010 में इनकी शादी हुई थी और एक बेटा भी है। बुधवार को डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए इन्ही बातों को कोर्ट के समक्ष रखा था।
साथ ही कोर्ट को यह बताया गया कि राधिका पुष्कर से 1 लाख रुपये की डिमांड कर रही थी। ऐसा ना करने पर हुए हैं महिला हेल्पलाइन पर झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाने की धमकी दे रही थी। इस वजह से तंग आकर पुष्कर ने आत्महत्या कर ली। बातचीत के दौरान अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य होने के उपरांत आरोपित राधिका की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा खारिज किया गया।
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