बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिहार में एक अदालत ने कुख्यात अपराधी खुर्शीद कुरैशी समेत 10 अभियक्तों को फांसी की सजा सुनाई है। 2018 में हुई आरा शहर में चर्चित बैग कारोबारी इमरान खान की हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई है वहीं इसके साथ ही एक – एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें की डिजिटल सुनवाई के दौरान अदालत ने ये फैसला सुनाया है।
पुलिस अधीक्षक राकेश दुबे ने अनुसार वीडियो कांफ्रेंस के जरिये एडीजे मनोहर कुमार की अदालत ने आज सुनवाई करते हुए वर्ष 2018 में बैग कारोबारी की हत्या के मामले में अपराधी खुर्शीद कुरैशी सहित अभियक्तों को फांसी की सजा सुनाई है साथ ही एक – एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। ALSO READ THIS: उत्तराखंड: कोरोना काल में शहीद हुए साथियों को पुलिस और SDRF ने दी श्रद्धांजलि…
आपको जानकारी दे दें की, 6 दिसंबर 2018 को भोजपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र में इमरान की दिनदहाड़े बीच बाजार में गोली मारकर हत्या की गई थी। इमरान के भाई अकील अहमद के साथ एक बीएसएनएल कर्मी भी गोली लगने से जख्मी हो गए थे। उसके बाद अकील अहमद ने बयान पर खुर्शीद कुरैशी और उसके भाई सहित अन्य के खिलाफ नामजद अहमद एफआईआर दर्ज कराई थी।
बता दें की, एफआईआर में कहा गया था की दस लाख रुपए उससे रंगदारी की मांग की गई थी।जब उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया तो उन्होंने अंधाधुन फायरिंग कर दी।इमरान की गोली बारी में मौत हो गई, जबकि उनके भाई अकील अहमद और एक कर्मी जख्मी हो गए थे। और आज अदालत ने सभी दोषियों की खिलाफ फांसी की सजा सुनाई और साथ ही एक – एक लाख का जुर्माना भी लगाया। ALSO READ THIS:उत्तराखंड: यहां बीच सड़क पर बाइक रोककर बदमाशों ने पहले पिटा फिर लुटा कैश , फिर हुए मौके से फरार..