शनिवार 18 सितम्बर से सरकार ने चार धाम यात्रा शुरु कर दी है। हाईकोर्ट ने सरकार को कुछ निर्देश दिए है जैसे कि कोविड प्रोटोकॉल, हेल्थ इंफ़्रा, और साफ सफाई का काम करना होगा। पिछले साल 26 जून को हाईकोर्ट ने कोरोना काल के चलते सभी यात्राओं पर रोक लगा दी थी। और अब हाई कोर्ट ने चार धाम यात्रा से रोक हटा दी है लकिन साथ ही एक्शन भी लिया जो सरकार को मानना होगा। डॉक्टर एस एस संधू ने अधिकारियों की बैठक की और 18 सितम्बर से यात्रा शुरु करने का फैसला किया।
सरकार ने कहा था कि केदारनाथ मे 800 यात्री, गंगोत्री मे 600 यात्री, यमुनोत्री मे 400 तथा बद्रीनाथ मे 1200 यात्री दर्शन करेंगे। हाई कोर्ट ने फैसला लिया कि अब बद्रीनाथ मे 1000 यात्री दर्शन कर सकते है। और ये भी कहा कि मंदिर के अंदर एक बार मे सिर्फ तीन लोग ही रह सकते है।
हाई कोर्ट ने उत्तरकाशी, चमोली, और रुद्रप्रयाग के जिला विधयाक को सूचना दी है कि वह चार धाम यात्रियों को सुविधाएं देने का लिए कहा और साथ ही वहाँ के मैनेजमेंट पर नज़र रखते हुए हाईकोर्ट को रिपोर्ट भेजे। इतना सब करने के बाद भी धामी सरकार कोरोना को यात्रा से रहेगी और सफल यात्रा बन पाएगी।
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