आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार द्वारा कोरोना कर्फ्यू अक्टूबर तक बढ़ाया गया है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर सुखवीर सिंह संदू ने सोमवार को कोविड कर्फ्यू के सम्बंध में नई एसओपी जारी की है। इस एसओपी में पहले से ज़्यादा पाबंदियों में ढील दी गई है। लेकिन कोरोना से बचाव के लिए नियमों का पालन करना ज़रूरी है। इस एसओपी में ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं बस स्कूल और चारधाम को लेकर कुछ बातें सामने आयी है।
उत्तराखंड के सभी ज़िलों में रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। बाज़ार खुलने का समय सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक होगा। वहीं राज्य में मौजूद होटल रेस्टोरेंट या ढाबे रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। इसी के साथ शादी समारोह में शामिल होने वाले संख्या की लिमिट को हटा दिया गया है। वेडिंग हॉल की क्षमता के आधे लोग शादी में शामिल हो पाएंगे पारी के लिए उन्हें जिला प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी।
इसी बीच उत्तराखंड सरकार द्वारा चारधाम यात्रा भी शुरू कर दी गई है। चारधाम यात्रा पर जा रहे तीर्थ यात्रियों के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य रहेगी। यात्रा के लिए पहले यात्रियों को देवस्थानम बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
साथ ही भारी राज्य से उत्तराखंड आ रहे यात्रियों को 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट या फेयर कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगने वाला प्रमाण पत्र साथ रखना होगा। भारी राज्य से आ रहे लोगों को पहले स्मार्ट सिटी की ऑफिशल वेबसाइट पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। साथ ही शव यात्रा में 50 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं होंगे।
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