आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पॉक्सो एक्ट के तहत कोर्ट द्वारा 5 महिने की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपी को मौत की सज़ा सुनाई गई है। साथ ही 50,000 रुपया का जुर्माना भी लगाया गया है।लखनऊ के मड़ियाव इलाक़े में पिछले साल फ़रवरी में पाँच महीने की बच्ची के साथ रेप कर मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया था। इस मामले में पुलिस द्वारा बच्ची के चचेरे भाई प्रेम चंद को गिरफ़्तार किया गया था।
क़रीब डेढ़ साल से चल रही कार्यवाही में पॉक्सो कोर्ट के जज अरविंद मिश्रा ने आरोपी प्रेम चंद को मौत की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 50, हज़ार रुपया का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट के आदेश में लिखा गया है कि आरोपी को फाँसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती।
पुलिस के मुताबिक़ हरदोई में शादी में शामिल होने के लिए परिवार लखनऊ से मड़ियाव पहुँचा था। शाम को प्रेम चंद पाँच महीने की बच्ची को उसकी माँ की गोद से खिलाने और घूमने के बहाने बाहर ले गया। काफ़ी देर तक जब वह नहीं लौटे तो परिजनों द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। सुबह होते ही बच्ची बेसुध हालत में मैरिज हॉल से ही कुछ दूर एक ख़ाली प्लॉट पर पड़ी मिली। बच्ची को ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया।
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