दिल्ली:- 12 दिसंबर 2018 को राजस्थान में सचिन नाम के युवक की अल्पना से शादी हुई थी। अल्पना का पति और सचिन और देवर सेना में भर्ती थे। वह अपनी सास सुबोध देवी के साथ रहती थी। उसके ससुर भी अक्सर अपने काम के लिए घर से बाहर रहते थे। कुछ समय बाद अल्पना का अफेयर किसी मनीष युवक के साथ चलने लगा। उसके अवैध संबंधों की खबर जब उसकी सास सुबोध देवी को हुई तो अल्पना ने उसको रास्ते से हटाने के बारे में सोच और अपने प्रेमी मनीष के साथ मिलकर सांप से डसवाकर हत्या करने की योजना बनाई ताकि उसका घर वालो के सामने भांडा न फूटे। फिर मनीष और उसका दोस्त कृष्ण कुमार एक सपेरे के पास गए और 10 हज़ार रुपये में एक जहरीला सांप खरीद कर लाए। साजिश के मुताबिक सपेरे से सांप खरीदा गया और फिर उसे घर मे छोड़ा गया।
2 जून 2019 को सुबोध देवी की सांप के काटने से मृत्यु हो गई। जब डेढ़ महीने बाद जब अल्पना व मनीष के संबंधों के बारे में जब उसके ससुर को पता चला तो उसने पुलिस को अल्पना और मनीष का फोन नंबर दे दिया। पुलिस से फोन रिकॉर्डिंग चेक कि तो उसमें 2 जून को घटना के दिन मनीष और अल्पना के बीच 124 बार बात हुई। बल्कि कृष्ण और अल्पना के बीच 19 बार बातचीत हुई थी। पुलिस ने आरोपी अल्पना, मनीष और उनके दोस्त कृष्ण कुमार को 4 जनवरी 2020 को गिरफ्तार कर लिया।
कृष्ण कुमार ने अपने वकील को बताया कि वह नही जानता था कि उसका दोस्त मनीष सांप का जहर क्यों खरीद रहा है। क्योंकि उसको यह बताया गया था कि हॉस्पिटल में इसकी जरूरत है। वकील ने कहा कि उनका क्लाइंट कृष्ण कुमार महिला के घर सांप के लेकर नही गया था। वकील ने कहा की कृष्ण कुमार इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। उसके भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसको जमानत दे दी जाए।
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्य कांत, और जस्टिस हीमा कोहली की बेंच ने राजस्थान से जुड़ी घटना में एक आरोपी कक जमानत देने से साफ मना कर दिया। अलबत्ता सुनवाई के समय जस्टिस सूर्य कांत ने सांप से कटवाकर हत्या के नए चलन पर गहरी चिंता जताई। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अल्पना और उसके प्रेमी मनीष की इस खतरनाक साजिश में साथ देने के लिए कृष्ण कुमार को जमानत देने से मना कर दिया।
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