गाजियाबाद में अब कूड़ा जलाने या गंदगी फेलाने वालो की अब खेर नही,भरना होगा भारी जुर्माना…

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Now those who burn garbage or litter in Ghaziabad will have to pay a heavy fine...

गाज़ियाबाद:- मंगलवार से गाज़ियाबाद में सड़क या पब्लिक प्लेस पर कूड़ा जलाने, गंदगी फैलाने पर 20000 रुपये तक का जुर्माना लिया जा सकता है। और अगर ऐसा नही किया तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। वही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सरकारी एजेंसियों को आगाह कर दिया है, ताकि लोग नियमो का पालन कर सके। उन्होंने आज से ग्रेडेड रिसपॉन्स एक्शन प्लान लागू किया जाएगा।

केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के सदस्य ड्रॉ प्रशांत भार्गव ने गाज़ियाबाद के जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर ग्रैप में लोगो को नियमो का पालन करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जब ग्रैप लागू हो जाएगा उसके बाद से सड़क और पब्लिक प्लेस पर कूड़ा डालना कानूनी अपराध होगा। वही प्लास्टिक और ई वेस्ट चीज़ों को पिघलाकर उनसे कॉपर और चांदी बनाना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नियमो के खिलाफ होगा। इसके अलावा लोगो को अपनी फैक्ट्रीयों के बाहर रोज़ सुबह और शाम को पानी का छिड़काव करना होगा।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने जीडीए, नगर निगम, जल निगम, राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा), के अलावा अन्य विभागों को ग्रैप लागू होने के बाद नियमो का पालन, और कार्यवाही करने की जिम्मेदारी दी। वही केंद्रीय बोर्ड के सदस्य सचिव ने दिल्ली एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के नियमो को भी पूरे के लिए कहा। ग्रैप नियमो के अनुसार हर विभाग की टीम नियमो को तोड़ने वाले के खिलाफ जुर्माने की कार्यवाही करेगी।

ग्रैप में यह होगी कार्यवाही
व्यवसायिक क्षेत्रो में प्लांट को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमो का पालन न करने पर जुर्माना, पब्लिक प्लेस पर कूड़ा फेंकने और उसको जलाने पर जुर्माना, शहर में 15 साल, या उससे ज्यादा पुरानी गाड़ियों को प्रवेश नही दिया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में ईंट और भट्टो को बंद करवाना, सड़को पर साफ सफाई और पानी का छिड़काव करना जरूरी होगा, गाड़ियों से पॉल्युशन फैलाने पर जुर्माना, किसी भी निर्माण साइट पर मिट्टी नही उड़नी चाहिए।

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