शराब का सेवन करने पर 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, एक तो शराब की बोतल पकड़े नशे की हालत में सड़क पर घूम रहा था…

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Case filed against 6 people for consuming alcohol in public places

पंचकुला पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करने के लिए छह लोगों के खिलाफ पांच मामले दर्ज किए हैं। इन 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर (FIR) आईपीसी की धारा 188 और पंजाब एक्साइज एक्ट, 1914 (हरियाणा अमेंडमेंट बिल, 2020) की धारा 68 के तहत दर्ज की गई थी। आपको बता दे सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करना कानूनी अपराध है।

पुलिस के अनुसार, एएसआई (ASI) तरसेम सिंह शुक्रवार रात को करीब 10 बजे पंचकूला के सेक्टर 10 में गश्त (patrolling) कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि तवा होटल (Tawa Hotel) के पास एक व्यक्ति शराब पीता रहा था। शराब पी रहे व्यक्ति का नाम मोहित कुमार था। इसके बाद, पुलिस को देखते ही मोहित ने शराब की बोतल फेंक दी। इसके बाद, कानून का उल्लंघन करने के लिए उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

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एक अन्य मामले में, दो लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई। उनकी पहचान पिंजौर के भूपिंदर सिंह (35) और जीरकपुर के राहुल मल्होत्रा ​​(32) के रूप में की गई। उन्हें पंचकूला के सेक्टर 5 में एक शराबखाना (Tavern) के पास शराब पीते पाया गया। इसी तरह, पुलिस ने खड़क मंगोली के विजय कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया। वह नशे की हालत में शराब की बोतल के साथ सड़क पर चल रहा था। अन्य दो मामलों में, घग्गर गांव के गोपाल सिंह और चंडीमंदिर में न्यू कॉलोनी के संदीप कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।

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