
अंकिता भंडारी हत्याकांड हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड पर बड़ा फैसला सुनाते हुए सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया है।
बताते चले की अंकिता के परिजनों ने एसआईटी की जांच से संतुष्ट न होने और सीबीआई की जांच करवाने की याचिका दायर की थी।यह याचिका पत्रकार आशुतोष नेगी ने लगाई थी।
लेकिन हाईकोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को ठुकरा दिया है और एसआईटी की जांच से संतुष्टि जताई है।बीते 26 नवंबर को हाईकोर्ट द्वारा याचिका को रिजर्व कर दिया गया था।
जिस पर अब फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने सीबीआई की मांग को ठुकरा दिया है और एसआईटी की जांच पर संतुष्टि जताई। साथ ही कहा की इस मामले में सीबीआई जांच की कोई भागीदारी नहीं की जाएगी।





