विशेष पोक्सो अदालत के न्यायाधीश एस जे घरत ने सोमवार को 22 वर्षीय एक व्यक्ति को जमानत दे दी। आरोपी को शशर्त जमानत (conditional bail) दी गयी है। दरअसल इस व्यक्ति पर जून में अपनी 7 वर्षीय भांजी पर यौन उत्पीड़न का आरोप था। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।
हालांकि आरोपी को निर्देश दिए गए हैं कि वह किसी भी तरह से पीड़ित बच्ची के आसपास भी नहीं घूमेगा। इसके साथ साथ उसे यह भी निर्देश दिया गया है कि जब भी उसे सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा तो उसे अदालत में उपस्थित होना होगा।
आरोपी के वकील मनोज बैठा का कहना है कि उनके क्लाइंट के खिलाफ साजिश रची गयी है। उन्होंने कहा कि “पीड़ित लड़की ने अपने पिता के कहने पर अपने मामा का नाम लिया था। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसके मामा और उसके पापा के बीच झगड़ा हो गया था।” दरअसल आरोपी मामा के ऊपर शिकायत दर्ज कराने वाले पीड़ित के चाचा थे। वह नायर अस्पताल में काम करते हैं। उन्होंने अग्रीपाड़ा पुलिस में पिछले हफ्ते ही शिकायत दर्ज कराई थी।
पीड़ित के चाचा ने कहा कि उसकी भतीजी का उसके मामा ने यौन उत्पीड़न किया था। शिकायत में कहा गया है कि यह घटना 27 जून को हुई थी। जब लड़की की माँ की मायकेवालो के साथ अनबन हो गयी थी। इसके कारण वह अपने दो बच्चों के साथ अपने भाई के साथ रहने के लिए चली गयी थी।
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