अब उत्तराखण्ड की विकास योजनाओं में चीन सहित अन्य पड़ोसी देश कि कंपनियां हिस्सेदारी नहीं कर पाएंगी। केंद्र सरकार की और से प्रतिबंधित निविदा दताओं को आदेश उत्तराखंड सरकार ने भी कर दिया है।कुछ समय पहले ही मंत्रिमंडल ने इस विषय में फैसला किया था और फिर उसके बाद प्रदेश सरकार की और से अधिप्राप्ति नियमावली में संशोधन आदेश जारी कर दिया गया।
अधिप्राप्ति नियमावली के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए भारत की सीमा से लगने वाले सारे देशों की निविदा में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। चीन सहित अन्य देशों की कई कंपनियां राज्य की विकास योजनाओं में शामिल होती रहती थीं।
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केंद्र सरकार ने इस प्रतिबंध को लगाया था। केंद्र सरकार की और से लगाए गए उत्तराखंड की अधिप्राप्ति नियमावली प्रतिबंध को स्वीकार किया गया है।इसी के साथ – साथ 20 लाख तक के कार्य या सेवाओं में चैंबर ऑफ कॉमर्स सहित और भी संस्थाओं की सूची बनने को भी संशोधन के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, इससे पहले यह सीमा 15 लाख रुपए तक की थी।