कारोना को लेकर गृहमंत्रालय ने जारी किए निर्देश,कहा सार्वजनिक जगहें पर थुकोगे तो.. पड़ेगा भारी

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  • ट्रेन मेट्रो ओर बस सेवा 3 मई तक बंद
  • सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य
  • सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर लगेगा जुर्माना

देश में आज लॉकडाउन का 22 वा दिन हे पहले पीएम मोदी ने 24 मार्च को देश में बढ़ते कोरोना के संक्रमण कों देख कर लॉकडाउन की घोषणा करी थी और तब उन्होंने 21 दिनों के लिएं देश में लॉकडाउन लगाया था लेकिन जमात की वजहें से देश में एक दम से कोरोना संक्रमण में एक दम से इजाफा हुआ ओर देश में कोरोना संक्रमण बढ़ते गए और उन्होंने देश की सुरक्षा को देखते हुए लॉकडाउन को आगे बड़ा दिया हैं अब पीएम मोदी ने लॉकडाउन को 3 मई तक जारी रखने के लिए आदेश दिए है ओर घोषणा कि है कि देश में अब लॉकडाउन अब 3 मई तक जारी रहेगा इसलिए गृहमंत्रालय ने कोरोना को लेकर कुछ महत्वूर्ण निर्देश जारी किए है

देश में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देख गृहमंत्रालय ने कुछ महत्वपू्ण निर्देश जारी किए है गृहमंत्रालय ने कहा है कि देश में सभी मेट्रो सेवा बस सेवा 3 मई तक बंद रहेगी सभी मेट्रो ओर बस 3 मई के बाद ही चालू करी जाएगी ओर स्कूल कॉलेजेज ओर शिक्षा स्थान भी 3 मई तक बंद रहेंगे ग्रह मंत्रालय ने ये फैसले देश में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देख कर लिया हे जिससे देश में कोरोना के संक्रमण पर जल्दी ही काबू पा सके

वहीं गृह मंत्रालय नें ये भी कहा है कि यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलेगा तो उसपर जुर्माना लिया जाएगा वहीं सार्वजनिक जगहें पर मास्क पहना बहुत ही अनिवार्य हे बिना मास्क पहने सार्वजनिक स्थलों पर ना निकले वहीं अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर थूकता हुआ पाया गया तो उसपर जुर्माना भी लगेगा इसलिए आपसे निवेदन हे सार्वजनिक स्थलों पर ना थूक ओर बिना मास्क के घर से बाहर ना निकले|

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