उत्तराखंड – कैबिनेट में मीटिंग के दौरान बैठक में एक नई नीति को मंजूरी दे दी है। अब उत्तराखंड में भी शराब महंगी हो गई है। और इस नीति के तहत कई अहम पहलुओं को हुए जरूरी बदलाव किए गए हैं और अब उत्तराखंड में अगर कोई भी शराब विक्रेता अंग्रेजी या देसी शराब और बीयर को एमआरपी से अधिक बेचेगा तो उसको पहले 50 हजार का जुर्माना लगेगा और कोई भी विक्रेता पुलिस की निगाह से बच नहीं पाएंगे उसके बाद अगर दूसरी बार जुर्माना 75 हजार और तीसरी बार 1 लाख जुर्माना लगेगा। और फिर चौथी बार भी किसी ने इस नियम का उल्लंघन हुआ तो उसकी दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और साथ ही उसका लिसेंसे काली सूची में दर्ज किया जाएगा।
अब सरकार पहली बार ई – ट्रेडिंग के माध्यम से 2 साल के लिए अंग्रेजी और देशी शराब की दुकानों का आवंटन करेगी।
इस नीति के तहत सरकार ने वर्ष 2021 में सरकार ने शराब से 3200 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है।







