नई दिल्ली:- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीएसएफ के सुरक्षा बलों के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया है। जिसमे बीएसएफ के अधिकारियों को गिरफ्तारी, तलाशी, और जब्ती की शक्तियां दी गई है, जिसमे वह पंजाब, असम, पश्चिम बंगाल में लोगो की तलाशी और गिरफ्तार कर सकेंगे। बीएसएफ को कार्यवाही करने का अधिकार सीआरपीसी Passport Act and Passport (Entry to India) ने दिया है।
बीएसएफ 50 किलोमीटर तक कर सकेगी कार्यवाही- बीएसएफ को सर्च और अरेस्ट करने का अधिकार मिल गया है। जहां बीएसएफ के अधिकारी तीन राज्यो में बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर से 50 किलोमीटर दूर देश के क्षेत्रो में कार्यवाही कर सकेंगे। इससे पहले वह 15 किलोमीटर तक कार्यवाही करते थे। इसके अलावा बीएसएफ नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और लदाख में भी मुजरिमो को सर्च और अरेस्ट कर सकेंगे।
गुजरात मे कम किया अधिकार क्षेत्र- गुजरात मे बीएसएफ के अधिकार को राज्यो में कम कर दिया गया है। और बॉर्डर पर कार्यवाही भी 80 किलोमीटर से कम कर 50 किलोमीटर कर दी गई है। वही अभी पांच राज्य मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, और मणिपुर, जम्मू कश्मीर और लदाख में कोई सीमा नही है।
बीएसएफ के अधिकार- सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (Border Security Force Act 1968) की धारा 139 केंद्र को समय समय पर सूचित करने का अधिकार देती है। वही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर सीमा से लगे राज्यो के शेड्यूल को किया गया। बीएसएफ के पास पासपोर्ट अधिनियम, एनडीपीएस अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम जैसे अधिनियमो में तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी कर सकते है।
READ ALSO: खुशखबरी: CAPF और दिल्ली पुलिस में 2745 पदों पर होगी भर्ती, SSC ने जारी किया रीतियों की संख्या…