यूपी सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइन्स जारी की, जानिए क्या क्या नए बदलाव हुए हैं

रविवार रात को उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइन्स जारी कर दी है।

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Uttarpradesh government issues unlock 4 guidelines

रविवार रात को उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइन्स जारी कर दी है। चलिए एक एक करके सरलता से जानते हैं कि इस नयी गाइडलाइन्स में किन चीजों पर राहत मिलेगी और किन पर नहीं।

स्कूल, कॉलेज और अन्य कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बन्द रहेंगे। हालांकि कक्षा 9 से कक्षा 12 के छात्र अध्यापकों से डाउट पूछने के लिए 21 सितंबर से स्कूल जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए छात्रों को अपने माता पिता से लिखित में आज्ञा मांगनी पड़ेगी। स्कूल में 50% से ज्यादा टीचर और अन्य स्टाफ नहीं आएंगे।

राज्य में हर शनिवार और रविवार का लॉकडाउन पहले की तरह ही जारी रहेगा। 7 सितंबर से मेट्रो सेवायें कुछ नये नियमों के साथ फिर से शुरू की जाएंगी। 21 सितंबर से सोशल, अकेडमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्य और अन्य मंडलों में 100 लोगों तक शामिल हो सकते हैं। 21 सितंबर से शादी और अंतिम संस्कार आदि में भी 100 लोग तक शामिल हो सकते है। लेकिन 100 लोगों से ज्यादा शामिल नहीं हो सकते। ओपन एयर थिएटर भी खुल जाएंगे।

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आपको बता दें, स्विमिंग पूल्स, सिनेमा हॉल्स, मनोरंजन पार्क, थिएटर आदि अभी भी बन्द रहेंगे। एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। यानी इसके लिए किसी भी प्रकार की अलग से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। न ही अप्रूवल और न ही किसी प्रकार का ई-परमिट लेने की जरूरत है। 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग, 10 साल से कम का बच्चे और गर्भवती महिलाओं को घर पर ही रहने की सलाह दी गयी है।

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