नई दिल्ली: मोटरसाइकिल और स्कूटर चालकों के लिए बहुत अच्छी खबर है। ट्रैफिक नियमों का पालन करना बहुत जरुरी है। आपको बता दें की, नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर टैफिक पुलिस के मांगने पर आप तत्काल आरसी, गाड़ी का इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पॉल्यूशन और परमिट सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाते है तो, यह जुर्म नही होगा। लेकिन अगर पुलिस के द्वारा दस्तावेज तत्काल नहीं दिखाने पर चालान काटा जाता है तो आप इस चालान को कोर्ट में रद्द करवा सकते है। और आपको इस जुर्माने के पैसे नही देने होंगे। है ना अच्छी खबर। बताया जा रहा है की, नए मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 139 के अनुसार वाहन चालक को दस्तावेजों को पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाता है। और ट्रैफिक पुलिस वाहन चालक का तत्काल चालान नही काट सकती है। वहीं आगर ट्रैफिक पुलिस गलत तरीके से आपका चालान काटती है तो, आपको फिर भी चालान भरना नही पड़ेगा। आपको बता दें की, ट्रैफिक पुलिस का चालान कोर्ट का आदेश नहीं है। और इसे कोर्ट में चुनौती भी दी जा सकती है। आगे पढ़िए.
आपको बता दें की, नए मोटर व्हीकल एक्ट में बहुत सी खास – खास नियम लिए हैं। और इसके तहत चार साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी में गिना जाएगा। और ऐसे में अगर आप अपने टूव्हीलर पर सवार होकर अपने बच्चे और पत्नी को बैठाकर कही जा रहे है और बच्चे की उम्र चार साल से अधिक है तो, आपका चालान कट सकता है। इसके मुताबिक मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A के अनुसार आपका इस नियम का उल्लंघन करने पर आपको 1000 रुपए का चालान काटा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक, डिजी लॉकर और या फिर एम परिवहन के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेज जैसे पंजीकरण प्रमाण पत्र को स्टोर किया जा सकता है। कोई भी दस्तावेज आपको अपने साथ नहीं रखने होंगे। वहीं अगर ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या फिर गाड़ी के अन्य दस्तावेज मांगती है तो वाहन चालक सॉफ्ट कॉपी दिखा सकते हैं। और अगर ट्रैफिक अधिकारी ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करना चाहता है, तो वह वेब पोर्टल के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर सकता है।
नई मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत चालक का व्यवहार भी देखा जाएगा और वहीं पुलिस अधिकारी की पहचान भी पोर्टल में अपडेट की जायेगी। जब भी किसी वाहन या चालक का निरिक्षण किया जाएगा, इसकी जानकारी पोर्टल पर अपलोड कर दी जायेगी। वहीं नए नियम के अनुसार, ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले व्यक्तियों के लिए ई-चालान जारी किया जाएगा।
ट्रैफिक नियमों की देखें लिस्ट :
अपराध पहले चालान या जुर्माना अब चालान या जुर्माना
- सामान्य (177) पहले 100 रूपये अब 500 रूपये
- रेड रेगुलेशन नियम का उल्लंघन (177A) पहले 100 रूपये अब, 500 रूपये
- अथॉरिटी के आदेश की अवहेलना (179) पहले 500 रूपये अब 2000रूपये
- अनाधिकृत गाड़ी बिना लाइसेसं चलाना (180)पहले1000रूपये अब 5000 रूपये
- अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग (182) पहले 500 रूपये अब 10000 रूपये
- बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना (181) पहले 500रूपये अब 5000 रूपये
- ओवर साइज वाहन (182B) अब 5000 रूपये
- ओवर स्पीडिंग (183) पहले 400 रूपये अब 1000 रूपये
- खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना(184) पहले1000 रूपये अब 5000 रूपये
- शराब पीकर गाड़ी चलाना (185) पहले 2000 रूपये अब 10000 रूपये
- रेसिंग और तेज़ गति से गाड़ी चलाना (189) पहले 500 रूपये अब 5000 रूपये
- ओवर लोडिंग (194) पहले 2000 और अब 10000 रूपये प्रति टन अतिरिक्त 20 हज़ार रूपये और 2 हज़ार रूपये प्रति टन
- सीट बेल्ट (194B) पहले 100 रूपये अब 1000 रूपये
- बिना पर्मिट के गाड़ी चलाना (192A) पहले 5 हज़ार रूपये तक अब 10 हज़ार रूपये तक
- लाइसेंस कंडीशन का उल्लंघन (193) पहले कुछ भी नहीं और अब 25 हज़ार रूपये से 1 लाख रूपये तक
- पैसेंजर की ओवर लोडिंग (194A) पहले कुछ भी नहीं और अब 1000 रूपये प्रति पेसेंजर
- दोपहिया वाहन पर ओवर लोडिंग पहले 100 रूपये अब 2 हज़ार रूपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द
- हेलमेट न पहनने पर पहले 100 रूपये और अब 1000 रूपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द किया जाएगा।
- एमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर (194E)पहले कुछ भी नहीं और अब 10000 रूपये
- बिना इंशोरेंस के गाड़ी चलाने पर (196) पहले 1000 रूपये और अब 2000 रूपये
और वहीं दस्तावेज़ों को लगाने की अधिकारियो की शक्ति (206) कुछ भी नहीं थी लेकिन अब183,184,185,189,190,194c,194D 194E के तहत ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द किया जायेगा। और अधिकारियो को लागू करने से किये गए अपराध (210B) कुछ भी नहीं सम्बंधित अनुभाग के तहत दो बार जुर्माना लगेगा।







