- अब अगर कोरोना वॉरियर्स पर हमला किया तो भरना पड़ेगा 7 लाख का जुर्माना
- मोदी सरकार ने महामारी कानून में किया बड़ा बदलाव
आपको बता दे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को महामरी रोग अध्यादेश को मंजूरी दे दी हे अब अगर कोइं स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करता है तो अध्यादेश के मुताबिक अब स्वास्थ्य कर्मियों पर किया गया हमला गैर जमानती होगा वहीं एक महीन के अंदर जांच पूरी होगी और एक साल के अंदर फैसला सुना दिया जाएगा
कोरोना वायरस के चलते स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले लगातार बड़ते जा रहे हे जिससे उनके जान जाने का खतरा तक हो गया है ऐसे में मोदी सरकार ने एक नए अध्यादेश पर राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी है
आपको बता दे मोदी सरकार ने 1897 से चलते आ रहे महामारी कानून में बदलाव का अध्यादेश करी किया है यदि अब कोई कोरोमा वॉरियर्स पर हमला करता है या हमला करता हुए पाया जाता है तो उसका अपराध गैर जमानत की श्रेणी में आएगा हमला करने वाले को 3 साल से लेकर 5 साल तक की सजा का प्रावधान भी किया गया है वहीं इस मामले में 30 दिनों के भीतर जांच पूरी करी जाएगी ओर एक साल के अंदर फैसला सुना दिया जाएगा
अगर घटना ज्यादा घंभिर पाया जाता है तो उसके आधार पर 50,000 से लेकर 2 लाख तक का जुर्माना भी वसूला जाएगा ओर सजा भी बड़ा दी जाएगी वहीं अगर मामला घांभिर पाया जाता है तो इसके लिए भी 1लाख से लेकर 7 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ेगा ओर सजा का भी प्रावधान है आपको बता दे केंद्र सरकार ने ये फैसला कोरोना वॉरियर्स पर बड़ते हुए हमले को देखकर लिए है जो की काफी अच्छी बात है अब