- आज से खुल सकतें है कुछ दफ्तर बशर्ते कुछ नियमो का करना पड़ेगा पालन
- दफ्तर में दाखिल होने से पहले कर्मचारियों की थर्मल स्कैनिंग करनी जरूरी
- आईटी कंपनियों को 50% स्टाफ से काम लेना होगा
देश मे बीते करीब एक महीने से शहर सुनसान पड़े हुए हैं, सड़के खाली है और दफ़्तर बन्द पड़े हुए हैं लेकिन लॉकडाउन पार्ट-2 में सूरत बदल सकती है, आपको बता दें ग्रह मंत्रालय के आदेश के बाद आज से उन इलाकों में दफ्तर खुल सकते हैं जहां कोरोना के मरीज नहीं है लेकिन दफ्तर कुछ शर्तों के साथ खोले जाएंगे, सरकार ने वर्क फ्रॉम आफिस के लिए कुछ खास नियम बनाये हैं और कर्मचारियों को दफ्तर बुलाने के लिए कंपनियों को इन नियमों का पालन करना जरूरी है और जिस जिस जिले में कंपनियाँ और दफ्तर खोले जाएंगे वहां के जिला अधिकारी इसकी निगरानी करेंगे कि कंपनियां ग्रह मंत्रालय के आदेशों का पालन कर रही है या नहीं
ग्रह मंत्रालय के नियम कुछ इस प्रकार है
1- दफ्तर में दाखिल होने से पहले कर्मचारियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी और उन्हें फेस मास्क पहनना भी अनिवार्य है
2- दफ्तर में काम करते वक़्त दो कर्मचारियों के बीच 6 फ़ीट की दूरी रखनी होगी
3- किसी भी मीटिंग में 10 लोग एक साथ नहीं बैठ सकते हैं और एक शिफ्ट में अलग अलग वक़्त पर लंच टाइम होगा
4- एक कंपनी के कर्मचारी अलग अलग शिफ्ट में काम करेंगे और हर कंपनी को दो शिफ्ट के बीच कम से कम एक घंटे का अंतर रखना जरूरी है
5- दो शिफ्ट के कर्मचारी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे और आईटी कंपनियों को 50% स्टाफ से काम लेना होगा
6- हो सके तो कर्मचारी लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें अगर लिफ्ट का इस्तेमाल हो भी रहा है तो इसमें एक साथ 2-4 लोग ही हो हालांकि लिफ्ट में लोगों की गिनती लिफ्ट की क्षमता पर तय की जाएगी
जिन कंपनियों के दफ्तर खुल रहे हैं उनमें इन नियमों का पालन करना आवश्यक होगा अगर कोई कंपनी इन नियमो का पालन नहीं करती है तो उस जिले का जिला अधिकारी कंपनी पर कार्यवाही कर सकता है.