उत्तरप्रदेश: योगी सरकार का बड़ा फैसला, 800 से अधिक सरकारी वकील बर्खास्त, 586 नए तैनात

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Big decision of Yogi government, more than 800 public prosecutors sacked, 586 new posted
Big decision of Yogi government, more than 800 public prosecutors sacked, 586 new posted (Image Credit: Social Media)

उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय में वकीलों की नियुक्ति में हलचल हुई है बता दें कि उच्च न्यायालय में 27 अपर मुख्य स्थायी महाधिवक्ता के साथ 841 राज्य विधि अधिकारियों को हटाकर सरकार से जुड़े मामलों की पैरवी के लिए प्रदेश सरकार ने 586 नए राज्य विधि अधिकारी तैनात किए हैं ।

बता दें कि मंगलवार को 366 इलाहाबाद मैं और 220 लखनऊ खंडपीठ में ब्रीफ होल्डर, ब्रीफ होल्डर सिविल, ब्रीफ होल्डर क्रिमिनल, स्थाई अधिव्यक्ता की नियुक्ति की गई इस से पूर्व ही 27 अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता समेत कुल 505 राज्य विधि अधिकारियों को हटाया गया, लखनऊ खंडपीठ में में भी अपर मुख्य स्थायी महाधिवक्ता, स्थायी अधिवक्ता समेत कुल 336 राज्य विधि अधिकारियों को उनके पदों से हटाया गया।

अपर महाधिवक्ता को 20 हजार रुपये प्रतिदिन के शुल्क से 40 हजार रुपये प्रतिमाह रिटेनरशिप दी जाती है।

– मुख्य स्थायी अधिवक्ता को सात हजार प्रतिदिन का वेतन व 22 हजार रिटेनरशिप दी जाती है।

– अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता को पांच हजार प्रति दिन के शुल्क व 12 हजार रिटेनरशिप दी जाती है।

– स्थायी अधिवक्ता को तीन हजार रुपए प्रति दिन के शुल्क से और नौ हजार रुपये महीना रिटेनरशिप दी जाती है।

– ब्रीफ होल्डर को दो हजार रुपये प्रति दिन के हिसाब से वेतन दिया जाता है।

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