यूपी सरकार ने लॉकडाउन 5.0 के लिए नए दिशानिर्देश जारी किये, हालांकि कन्टेनमेंट ज़ोन में जारी रहेगा सख्त लॉकडाउन

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31 मई यानी आज को लॉकडाउन 4.0 खत्म होने जा रहा है, लेकिन सरकार ने 30 मई को ही लॉकडाउन 5.0 का भी ऐलान कर दिया था। लॉकडाउन 5.0 पूरे जून के महीने तक जारी रहेगा। ग्रह मंत्री ने लॉकडाउन 5.0 में देश के सभी कन्टेनमेंट ज़ोन्स को छोड़कर बाकी सभी इलाकों में तमाम छूट दी है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 5.0 में देश से लॉकडाउन की पाबंदियों को धीरे धीरे हटाने का निर्णय भी लिया। केंद्र सरकार के साथ साथ आज यूपी सरकार ने भी रविवार को लॉकडाउन 5.0 के लिए गाइडलाइन्स जारी किया है। योफी सरकार ने कन्टेनमेंट ज़ोन्स को छोड़कर बाकी सभी इलाकों में कई तरह की छूट दे दी है।

चलिए जानते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के लिए क्या क्या नए गाइडलाइन्स जारी किए हैं।

1) सभी सरकारी दफ्तरों को 100% खोलने का आदेश जारी किया गया है। हालांकि दफ्तर 3 पारियों में खोले जाएंगे, पहला सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, दूसरा सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक और तीसरा सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक।

2) सभी दफ्तरों में फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और हैंड सैनीटाइजर का होना आवश्यक है।

3) सभी सरकारी कार्यालयों को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि वहां पर किसी भी स्थिति में लोगों की अधिक मात्रा में भीड़ जमा न हो।

4) सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक सभी सप्ताहिक बाजारों और मंडियों को खोलने की अनुमति है।

5) सभी पार्कों को सुबह और शाम को 5 से 8 बजे तक खोल सकते हैं।

6) राज्य में सभी रोडवेज की बसों को चलाने की अनुमति दे दी गयी है।

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