आपको बता दें कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शिक्षक किशोर कुमार के हत्या के मामले में दोषी पत्नी और प्रेमी सिपाही, दोनों को अपर जिला जज चतुर्थ चंद्रमणि राय ने अदालत में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अलग-अलग धाराओं में ₹35000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर उन्हें अधिक भुगतान देना पड़ेगा।
यह घटना 15 जून 2018 को रायपुर क्षेत्र में हुई थी। जब रिंग रोड कृषि भवन के पास एक कार में एक व्यक्ति का शव मिला था। शव की पहचान किशोर चौहान निवासी रायपुर के रूप में हुई थी। किशोर चौहान राजकीय इंटर कॉलेज सजवान में कला विषय पढ़ाते थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि उनकी मृत्यु गला दबाने से हुई है। जिसके बाद पुलिस ने जांच की, सीसीटीवी फुटेज में पता चला कि उनकी कार में और भी लोग बैठे थे। ALSO READ THIS:उत्तराखण्ड जाने वालों के लिए अच्छी खबर, तोताघाटी में वाहनों की आवाजाही शुरू, पड़े नियम..
जांच के आधार पर 17 जून को किशोर कुमार की हत्या के मामले में उनकी पत्नी स्नेहलता और उसके प्रेमी सिपाही अमित को गिरफ्तार किया गया। स्नेहलता एक शिक्षिका थी। मिली जानकारी के मुताबिक पता चला कि कॉलेज के दिनों से ही स्नेह लता अमित से प्रेम करती थी। उनके प्रेम में बांदा बन रहे हैं उनके पति को हटाने के लिए उसने अमित के हाथों उसकी हत्या करवा दी। इस पूरे मामले में अभियोजन की ओर से 36 गवाह अदालत में पेश किए गए जिसके बाद अदालत ने पत्नी स्नेहलता और उसके प्रेमी अमित को उम्र कैद की सजा सुनाई।
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