अंकिता हत्याकांड में एसआईटी ने मामले में दो धाराएं और बढ़ा दी है। बता दें कि अंकिता से मेहमानों के साथ पुलकित द्वारा संबंध बनाने का दबाव दिया जाता था यहां तक कि एक मेहमान ने तो नशे में अंकिता को गले से लगा लिया ।
इन सभी परिस्थितियों के कारण अब मुकदमें को देह व्यापार एक्ट और आईपीसी की धारा 354 ए के तहत जोड़ा गया है बता दें कि अंकिता के हत्यारे पौड़ी जेल में बंद है इसके बाद पुलिस ने हत्या (आईपीसी 302), आपराधिक साजिश (आईपीसी 120 बी) और सबूत छुपाने (आईपीसी 201) की धाराओं को शामिल कर मुकदमे में धाराएं जोड़ी ।
साथ ही अंकिता के दोस्त के बयान में यह बात सामने आई कि पुलकित ने एक बार अंकिता के करीब जाने की कोशिश की थी ।एसआईटी ने इन सभी बातों और सबूतों के आधार पर मुकदमे में आईपीसी 354 ए और बॉडी ट्रेड एक्ट की धारा को जोड़ा है ।
वहीं डीजीपी अशोक कुमार के मुताबिक , फॉरेंसिक लैब को समीक्षा के लिए कई सबूत मिले हैं लैब से सबूतों की तुरंत समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है ।
उन्होंने कहा कि मुकदमें में तेजी लाने के लिए , चार्जशीट दायर की जानी चाहिए ।इसके अतिरिक्त, कुछ चीजें केंद्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) को भेजी गईं । इसके अतिरिक्त, शब्द यह भी है कि पुलिस को जल्द ही एक जांच रिपोर्ट मिलनी चाहिए ।
बता दें अंकिता की 18 सितंबर को वनंतरा रिसॉर्ट से लापता होने की सूचना मिली थी । राजस्व पुलिस ने शुरू में घटना को अपहरण के रूप में दर्ज किया था, लेकिन जब अंकिता का पता नहीं चला , तो मामला नियमित पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया।पुलिस ने रिजॉर्ट के मालिक पुलकित और दो मैनेजर अंकित गुप्ता और सौरभ को इस मामले में हिरासत में लिया था।