बागेश्वर में कूड़ा जलाया तो भरना पर सकता है 25 हजार तक का जुर्माना…पड़े पूरी ख़बर..

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burning garbage in Bageshwar may cost you fine up to 25 thousand rupees

उत्तराखंड के बागेश्वर नगर में अब कूड़ा जलाने पर 25 हजार तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) ने गाइडलाइन्स जारी करते हुए कहा है कि जो भी व्यक्ति नगर में कूड़ा जलाते हुए पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। उसे 5 हजार से लेकर 25 हजार तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। आपको बता दे इन दिनों नगर पालिका को एनजीटी ने नए गाइडलाइन्स जारी किये हैं जिसके तहत अब नगर में कूड़ा जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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इन दिनों लोग ठंड ज्यादा बढ़ने के कारण कूड़ा जला रहे है। इसी को मध्यनजर रखते हुए नगर पालिका ने एक टीम का गठन किया है जो ऐसे लोगो पर निगरानी रखेगी और उनपर कार्यवाही भी करेगी। इसके बाद इन लोगो को जुर्माने के तौर पर 5 हजार से लेकर 25 हजार रुपये तक भरना होगा। आपको बता दें, नगर पालिका के आसपास कोई भी ट्रंचिंग नहीं है। इसलिए शहर का सारा कूड़ा मलता के पुलिस लाइन के पास ऐ स्थान पर डाला जाता है। इसलिए कुछ लोग कूड़े पर आग लगा देते है जिससे पर्यावरण को काफी नुकसान होता है। अब नगरपालिका ऐसे लोगो के ऊपर सख्त कार्यवाही करेगी।

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