
अंकिता भंडारी हत्याकांड में नैनीताल हाईकोर्ट ने एसआईटी को अंकिता भंडारी हत्याकांड में स्टेटस रिपोर्ट और केस डायरी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है . मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकल पीठ ने अगली सुनवाई 3 नवंबर के लिए निर्धारित की ।
वहीं पौड़ी गढ़वाल निवासी आशुतोष नेगी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है ।इसमें उन्होंने दावा किया कि विधायक रेणु बिष्ट के निर्देश पर वनंतरा रिसॉर्ट में बुलडोजर ने पौड़ी निवासी अंकिता भंडारी की हत्या के मुकदमे में सबूत नष्ट कर दिए थे रिजॉर्ट की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भी अपने कमरे से चादर भी गायब थी ।याचिकाकर्ता ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है।
बता दें कि 18 सितंबर के बीच अंकिता भंडारी रिसोर्ट से गायब हुई थी जिसके बाद रिसॉर्ट मालिक पुल्कित आर्य ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी अंत में 23 सितंबर को पुलिस ने रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और अन्य कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया।
जिसके बाद उन्होंने आरोप को कबूलते हुए बताया कि अंकिता भंडारी का हत्या कर दी गई है उसे नहर में धक्का दे दिया गया है इसके अगले दिन 24 सितंबर को अंकिता का शव बरामद किया गया था।





