यातायात नियम दैनिक सड़क यात्रियों और अन्य यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए सरकार और अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा बनाए गए नियम और कानून हैं। कुछ नियम अलग-अलग प्रकार के सड़क उपयोगकर्ताओं यानि साइकिल चालकों, पैदल चलने वालों, कार चालकों आदि के लिए अलग-अलग होते हैं, जबकि कुछ सामान्य होते हैं। नियम जो भी हो, यह सिर्फ एक प्रमुख उद्देश्य के साथ बनता है – सभी सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए।
सड़क हादसे एवं दुर्घटनाएं हमारे दैनिक जीवन का एक बहुत बुरा पहलू, हिस्सा बन चुकी है ।रोजाना सड़क हादसों में कितनी ही जाने चले जाती है।देश में मौतों के सबसे बड़े कारणों में से सड़क सुरक्षा प्रमुख है।हर गुजरते घंटे के साथ हमारी सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ रही है, सभी के लिए यह महत्वपूर्ण महत्व है कि वे भारत में सभी सड़क सुरक्षा नियमों को समझें और उनका सम्मान करें। उत्तराखंड में सड़क हादसे लगातार बढ़ते ही चले जा रहे है। ऐसे में 2017 में सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए सरकार द्वारा 42 नियम बनाए गए थे|यह भी पड़े: Garhwal Rifles: देश सेवा की कसम खाकर भारतीय सेना में शामिल हुए 176 जवान
इन नियमों को नागरिकों के सर्वोत्तम हित के लिए बनाया गया है. भारत जैसे विशाल देश में, इन सुरक्षा नियमों को लागू करना मुश्किल हो सकता है; लेकिन, यह असंभव नहीं है।इसकी पहल उत्तराखंड में हो 22 दिसम्बर से हो चुकी है।आइए इन 42 नियमों पर एक बार नजर डालें-
- वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करने पर।
- मालवाहक वाहन में किराए पर यात्री ढोने पर।
- बिना लाइसेंस वाहन का संचालन करने पर।
- बिना फिटनेस के वाहन का संचालन करने पर।
- यातायात सिग्नल पर जेब्रा क्रॉसिंग पर वाहन रोकने पर।
- वाहन में खतरनाक पदार्थों की ढुलाई करने पर।
- बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के साथ वाहन चलाने पर।
- वाहन के रजिस्ट्रीकरण में निर्धारित सीमा से अधिक ऊंचाई या भार वाली वस्तु को ढोने पर।
- बिना रजिस्ट्रीकरण प्लेट के वाहन संचालन करने पर।
- रेलवे क्रॉसिंग पर बैरियर के नियमों का उल्लंघन करते हुए वाहन चलाने पर।
- बिना टैक्स के वाहन का संचालन करने पर।
- इमरजेंसी वाहन जैसे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि का रास्ता रोकने पर।
- सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना वाहन द्वारा सड़क पर माल या सेवाएं प्रदान करने या वाहन पर किसी भी तरह का विज्ञापन प्रदर्शित करने पर।
- ट्रैक्टर पर चालक के अलावा अन्य किसी व्यक्ति को बैठाने पर।
- वाहन को किसी ऐसी जगह खड़ा करने पर, जो दुघर्टना की दृष्टि से संवेदनशील हो।
- खराब वाहन को बिना चेतावनी संकेतक सड़क पर खड़ा करने पर।
- सार्वजनिक स्थल पर अनावश्यक रूप से रिवर्स गियर में वाहन चलाने पर।
- साइलेंस जोन में हार्न का प्रयोग करने या अनावश्यक रूप से हार्न बजाने या मल्टी हार्न का इस्तेमाल करने पर।
- साइलेंसर मोडिफाई कराने पर।
- अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करने पर।
- बिना बीमा के वाहन का संचालन करने पर।
- वाहन को नो पार्किंग में खड़ा करने पर।
- वाहन में तेज ध्वनि में म्यूजिक सिस्टम चलाने पर।
- अनावश्यक रूप से हाईबीम पर वाहन चलाने पर
- वाहन को नो स्टॉपिंग पर खड़ा करने पर।
- बिना लाइट वाहन चलाने पर।
- दुर्घटना की स्थिति में वाहन को सड़क पर छोड़ने पर।
- यांत्रिक रूप से खराब दशा वाले वाहन को चलाने पर।
- नशे की हालत में वाहन चलाने पर।
- दुर्घटनाग्रस्त वाहन को नियमविरुद्ध रस्सी से खींचने पर।
- वाहन को गलत दिशा से ओवरटेक करने पर।
- पैदल यात्रियों के मार्ग को वाहन से अवरुद्ध करने पर।
- रेड लाइट जंप करने पर।
- बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने पर।
- सिग्नल पर रेड लाइट की स्थिति में स्टॉप लाइन पर वाहन खड़ा करने पर।
- दोपहिया वाहन को बिना हेल्मेट चलाने पर।
- नो एंट्री मार्ग पर वाहन चलाने पर।
- निर्धारित लेन से बाहर वाहन चलाने पर।
- गलत दिशा में वाहन चलाने पर।
- बिना इंडिकेटर वाहन की लेन बदलने पर।
- प्रतिबंधित स्थान से यू-टर्न लेने पर।
- खतरनाक तरीके या रैश ड्राइविंग के तहत वाहन चलाने पर।
अगर हम इन नियमों को ध्यान में रखकर अपने वाहन का उपयोग करेंगे।तो इससे सड़क दुर्घटना होने के कारण कम हो सकते है।और बहुत सी जाने बची अर बचाई जा सकती है।ध्यान रहे,
नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है यह हमारी और दूसरों का सुरक्षाकवच बन सकता है।