उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की शुरुआत 27 जनवरी 2025 से हो रही है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा जहां समान नागरिक संहिता लागू होगी। दोपहर 12:30 बजे यूसीसी पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया जाएगा।
प्रमुख नियम –
1. 26 मार्च 2010 के बाद से विवाह और तलाक के लिए पंजीकरण आवश्यक होगा।
2. विवाह और तलाक का पंजीकरण न कराने पर 25000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा।
3. महिलाओं को तलाक के लिए पुरुषों के बराबर कानूनी अधिकार मिलेंगे।
4. एक ही कानून सभी धर्मों के लोगों पर लागू होगा, जिसमें विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत शामिल हैं।
5. विवाह के लिए लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष होना अनिवार्य होगा।
6. तलाक के मामले में बच्चों की देखभाल और कस्टडी पांच साल तक माता के पास रहेगी।
7. बेटा और बेटी दोनों को संपत्ति में बराबर के अधिकार प्राप्त होंगे।