उत्तराखंड से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आ रही है. हरिद्वार में झूठी शान की खातिर बेटी की हत्या करने वाली मां और भाई समेत तीन दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई और आरोपियों को 37 हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया है और चौथे अभियुक्त को 7 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई गई है.
दिनांक 22 अक्टूबर 2017 को ये घटना हुई थी जब जिले के बुग्गावाला में शिवानी पुत्री राजेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई थी. जिसके बाद उसके शव को जलाकर सबूत को मिटाने की कोशिश भी की गई थी. जिसके बाद शिवानी की हत्या का आरोप भाई सौरभ, मां मिथलेश देवी, पड़ोसी सुनील उर्फ बल्ली व उसके मामा अशोक पर लगा था.
जब इस मामले की जांच की गई तो पता चला कि शिवानी बुग्गावाला के रहने वाले अजय सिंह नाम के युवक से प्यार करती थी. अजय गांव बुधवा शहीद स्थित पैराडाइज स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम करता है. शिवानी और अजय दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे. मगर अजय के गरीब परिवार से होने के वजह से शिवानी के परिवार वाले उनकी शादी के लिए नहीं मान रहे थे.
सभी आरोपी अजय की हत्या करने का प्लान बना रहे थे. मगर जब शिवानी को इस साजिश का पता चला तो उसने 21 अक्टूबर 2017 को रात में मोबाइल फोन पर अजय सिंह को पूरी बात बता दी. मगर उसी रात जब शिवानी ने इस बात का विरोध किया तो सभी आरोपियों ने मिलकर शिवानी को गला घोट कर मार दिया. जिसके बाद अगले दिन 22 अक्टूबर की सुबह पांच बजे शिवानी का शव खेत में ले जाकर जला दिया गया.
शिवानी के प्रेमी अजय ने इस संबंध में आरोपी सौरभ, मिथलेश देवी, पड़ोसी सुनील उर्फ बल्ली, सिरमौर सिंह व मामा अशोक के खिलाफ षड्यंत्र रचकर हत्या, शव छिपाने और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया था. वादी पक्ष की ओर से सुनवाई के दौरान 17 गवाह पेश किए गए थे. जिसके बाद भी शिवानी के मामा अशोक के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है. अभी कोर्ट ने सिर्फ चार आरोपियों को सजा सुनाई है. जिसमें की शिवानी के भाई, मां और पड़ोसी को जिंदगीभर जेल में ही रहना पड़ेगा.