Home उत्तराखंड 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता को मिलेगी पोस्टल बैलट से...

80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता को मिलेगी पोस्टल बैलट से मतदान की सुविधा

0
Voters above 80 years of age will get the facility of voting through postal ballot

01 जनवरी 2022 की अर्हता तिथि के आधार पर एकीकृत निर्वाचक नामावली के आलेख्य पर 1 नवम्बर से 30 नवम्बर 2021 तक दावे और आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती हैं

1 जनवरी 2021 से 30 नवंबर तक दावे और आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती है। मीडिया सेंटर सचिवालय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती ने प्रेस वालो को बताया कि 30 नवंबर तक प्रस्तुत दावों और आपत्तियों का निस्तारण 20 दिसंबर 2021 तक किया जाएगा। इसके बाद निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन5 जनवरी 2022 को किया जाएगा। बीएलओ ने 01 सितंबर 2021 से 15 सितंबर 2021 तक घर घर जांच और सत्यापन का कार्य सम्पादित किया गया।

1200 से अधिक मतदाता वाले मतदेय स्थलों को विभाजित किया गया

इसमे किसी भी मतदाता को अपने आवास से मतदेय स्थल तक पहुचने के लिए 2 किमी से अधिक पैदल दूरी तय न करनी पड़े, 1200 से ज्यादा मतदाता वाले मतदेय स्थलों को विभाजित किया जाना आदि बातो पर विशेष ध्यान दिया गया। 05 अक्टूबर 2021 को अनुमोदन प्राप्त हुआ और तदनुसार समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों ने नियमानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 25 के अंतर्गत अंतिम प्रकाशन किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट http://ceo.uk.gov.in पर भी उपलब्ध है। वही मतदेय स्थलों की कुल संख्या 11024 थी जो अंतिम रूप से एकीकरण के उपरांत 11647 हो गई।

 
01 जनवरी 2022 की अर्हता तिथि के आधार पर अभी भी जुड़वा सकते हैं अपना नाम

जो नागरिक 01 जनवरी 2022 को 18 वर्ष या इससे ज्यादा की आयु के हो जाएंगे, वह विधानसभा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने के लिए प्रारूप 6 पर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। अगर आवेदन में किसी भी तरह की कोई गलती हुई तो उसे सही करवाने के लिए प्रारूप 8 पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

30808 मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि हुई

अब 01 जनवरी 2021 की अहर्ता तिथि पर 15 जनवरी 2021 को उत्तराखंड में 78 लाख 15 हज़ार 192 मतदाता थे। वही 1 जनवरी 2022 पर 1 नवंबर 2021 अलेखय में कुल मतदाता 78 लाख 46 हज़ार हो गई है। इस प्रकार 15 जनवरी 2021 से 12 अक्टूबर 2021 के मध्य उत्तराखंड राज्य में 30 हज़ार 808 मतदाताओं की शुद्धि हुई है।

80 वर्ष से ज्यादा आयु के वरिष्ठ नागरिकों निर्वाचक नामावली में फ्लैग किये गए दिव्यांगजनो के पोस्टल बैलट के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की जाएगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here