उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए तीरथ सरकार ने एक और हफ्ते के कर्फ्यू का ऐलान किया है। अब कर्फ्यू 18 मई की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान किराने की दुकान, फल सब्ज़ी की दुकान और डेरी को सुबह 7 से 10 बजे तक ही खुलने की इजाजत है।
सरकार ने कहा है कि कर्फ्यू के दौरान वैक्सीनेशन जारी रहेगा। हालांकि जो लोग वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे उन्हें वैक्सीनेशन का मैसेज दिखाना पड़ेगा। इसके बाद ही उन्हें निजी वाहन, टैक्सी या ऑटो रिक्शा से जाने की अनुमति दी जाएगी। सरकार ने लोगों से यह भी अपील की है कि शादी समारोह को स्थगित रखे। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो जिला प्रशासन से इजाजत लेनी होगी। समारोह में ज्यादा से ज्यादा केवल 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं।
शवयात्रा में भी ज्यादा से ज्यादा 20 लोग ही मौजूद रहेंगे। एजुकेशनल, ट्रेनिंग और कोचिंग संस्थान कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लास जारी रहेगी। सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्लेक्स, शराब की दुकान, जिम और बाजार भी कर्फ्यू में बंद ही रहेंगे। राज्य के बाहर से कोई व्यक्ति यदि राज्य में प्रवेश करता है तो उसे 72 घँटे पहले की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी।
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