एक अधिकारी ने कहा कि कोविड-19 के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी काफी तेजी से हो रही है। इसी को मध्यनजर रखते हुए, गुरुग्राम प्रशासन ने पूरे जिले में 2 हफ़्तों का सम्पूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया है। दरअसल जिले में कन्टेनमेंट जोन की पहचान की गई थी, उसी के बाद यह निर्णय लिया गया। गुरुग्राम के जिला मजिस्ट्रेट अमित खत्री ने कहा कि इन वार्डों की पहचान बड़े प्रकोप क्षेत्रों के रूप में की जाती है।
खत्री ने कहा कि “आपदा प्रबंधन अधिनियम एक्ट के तहत, जिले में 30 जून से लेकर 14 जुलाई तक, पूरे दो सप्ताह के लिए मानवों का मूवमेंट (Human movement) पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। जो भी लॉकडाउन का उल्लंघन करेगा, उनपर आईपीसी की धाराओं और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
इस लॉकडाउन का कोई भी उलंघन न कर सके, इसलिए निम्नलिखित क्षेत्रों में पूरी तरह से पुलिस तैनाती और बैरिकेड लगा दिए जाएंगे:-
वार्ड नंबर 4 मुंडेरा
वार्ड नंबर 16 अर्जुन नगर
ज्योति पार्क
मदनपुरी
वार्ड नंबर 17 रतन गार्डन और शिव पुरी
वार्ड नंबर 20 शिवाजी नगर और शांति नगर
वार्ड 21 बलदेव नगर
फिरोज गांधी कॉलोनी
रवि नगर
वार्ड नंबर 22 हीरा नगर
गांधी नगर शिवाजी पार्क
वार्ड नंबर 23
हरि नगर शक्ति पार्क
वार्ड नंबर 35 डीएलएफ चरण 3 नाथूपुर
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केवल आपातकालीन स्थितियों के लिए ही लोगों को बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। खत्री ने यह भी कहा कि “स्वास्थ्य विभाग संदिग्धों की पहचान करने के लिए इन क्षेत्रों में घर घर जाकर रैपिड एंटीजन टेस्ट और स्क्रीनिंग शुरू की जाएगी। इन क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना अनिवार्य होगा। आपको बता दे, यदि आप भी इन क्षेत्रों में रहते हैं तो आपको घरेलू सामान खरीदने के लिए अपने घरों से बाहर कदम रखने के साथ-साथ थर्मल से भी गुजरना होगा।”