ग्वालियर में कोरोना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन लोगो पर पड़ सकता है भारी, करना पड़ सकता है अस्पताल में काम…

0
Work as volunteer in hospital for not wearing mask

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नियमों का पालन ना करने पर प्रशासन ने बड़ाई सख्ती। कोरोना जैसी महामारी के फ़ैलते अधिकारियों ने नियमों का पालन ना करने वालो पर कड़ा एक्शन लेने का एलान किया। बताया जा रहा हैं कि यदि कोई शख्स बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर दिखाई दिया। तो उसे अस्पतालो में काम करना होगा। इसके अलावा पुलिस चेक पोस्ट पर भी काम करना पढ़ सकता है। कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया।

अधिकारियों का कहना है कि कोरोना के चलते नियमों का पालन ना करने वालो पर फाइन भी लगया जाएगा। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने ‘किल कोरोना’ के संबंध में ये अभियान चलाया हैं। जिसमें अधिकारियों के साथ बैठक कर रविवार को जिला प्रशासन की मदद से यह आदेश जारी किया। यह भी पढ़े: अरविंद केजरीवाल: दिल्ली में कोरोना संक्रिमितों का आंकड़ा 1 लाख के करीब, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं

आदेश के अनुसार, अगर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क लगाये सार्वजनिक स्थानों पर कोरोना वायरस के दिशानिर्देश का उलंघन करता नज़र आया। तो उसे ना केवल फाइन भरना होगा बल्कि इसके साथ साथ अस्पतालों और क्लीनिकों में भी तीन दिन तक काम करना होगा। कलेक्टर का कहना हैं कि दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की बाहर सीमा पर ही टेस्टिंग होंगी। ‘किल कोरोना’ अभियान के तहत सरकार अब डोर-टू-डोर टेस्टिंग करेगी। हालांकि रविवार को ग्वालियर में कोरोना के 51 नए मामले दर्ज हुए हैं। ज़िले में कोरोना मामलों की कुल संख्या बढ़कर 528 हो गयी हैं।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here