देश में लॉकडाउन 31 मई तक बड़ा तो वहीं ग्रह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4 के गाइडलाइन्स भी किये जारी

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश में लॉकडाउन 4 को सोमवार से शुरू करने का आदेश दे दिया है, लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा। हालांकि ग्रह मंत्रालय द्वारा नए गाइडलाइन्स के मुताबिक कन्टेनमेंट और रेड जोन को छोड़कर बाकी क्षेत्रों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। इससे पहले 11 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 6 घंटे लंबी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी जिसमे सभी मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन 4 को लेकर सुझाव मांगे थे। मीटिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से कहा था कि केंद्र सरकार स्कूलों, नाई की दुकानें, सिनेमा हॉल, होटल और डाइनिंग सेवाओं को प्रतिबंधित ही रखें, हालांकि केजरीवाल शॉपिंग मॉल्स को खोलने के पक्ष में थे।17 मई को ग्रह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4 को लेकर गाइडलाइन्स जारी किए हैं जिसके मुताबिक शॉपिंग मॉल को बिल्कुल नहीं खोले जाएंगे।

ग्रह मंत्रालय ने इन चीजों को लॉकडाउन 4 में भी प्रतिबंधित कर रखा है
1- सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ाने
2- मेट्रो सर्विस
3- स्कूल, कॉलेज और सभी अन्य एजुकेशनल संस्थाएं
4- होटल्स, रेस्टोरेंट
5- सार्वजनिक समारोहों के स्थान जैसे- सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, जिम, सोशल व पोलिटिकल समारोह और मंदिर आदि

हालांकि सरकार ने राज्य की परिस्थितियों के हिसाब से मुख्यमंत्रियों को यह तय करने की शक्ति दे दी है कि वो क्या खोल सकते हैं और क्या नहीं?

इन गतिविधियों की अनुमति केंद्र सरकार ने दी है
1- विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाना
2- दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को बस या ट्रेनों द्वारा वापस लाना
3- एक राज्य से दूसरे राज्य में गाड़ियों को जाने की अनुमति दे दी है लेकिन उसके लिए दोनों राज्यों की सहमति लेना अनिवार्य है।

नोट:- रात के 7 बजे से सुबह के सात बजे तक सभी गैर जरूरी गतिविधियों पर रात का कर्फ्यू जारी रहेगा

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