देवभूमि उत्तराखंड में मास्क न पहनने पर अब 5000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है, और साथ ही हो सकती है जेल, पढ़िये पूरी खबर…

0

जब से देश में अनलॉक 1 शुरू हुआ है तब से पूरे देश में कोरोना मामलों में वृद्धि हो रही है। दरअसल देश के कई राज्यों में लोग बिना मास्क पहने घूम रहे हैं। कुछ लोग तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ हाल देवभूमि उत्तराखंड का है, जहां कुछ लोग सड़कों पर बिना मास्क पहने घूम रहे हैं और न ही वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। लेकिन अब उत्तराखंड में मास्क पहनना होगा अनिवार्य। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में सार्वजनिक जगहों लर मास्क न पहनने पर, अब प्रशासन आप से 5000 रुपये जुर्माने के रूप में वसूल सकती है। न सिर्फ जुर्माना बल्कि इसके लिए आपको 6 महीने की सजा भी मिल सकती है।

यह भी पढ़े: राजस्थान को पीछे छोड़ अब उत्तरप्रदेश बना देश का पांचवा सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य, जानिए राज्य में कितने मामले हुए

दरअसल उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने महामारी अधिनियम 1887 (Pandemic Act 1987) के तहत इस अमेंडमेंट (amendment) को मंजूरी दे दी है। एक्ट (act) के चलते सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनने पर 5000 रुपये जुर्माना और 6 महीने की सजा भी हो सकती है। उत्तराखंड देश का तीसरा ऐसा राज्य बन गया है जिसने इस एक्ट (Act) में संशोधन (Amendment) किया है, इससे पहले ओडिशा और केरल ऐसा कर चुके हैं। सोमवार तक इस मामले में पूरी जानकारी प्राप्त होगी जिसके तहत मास्क न पहनने पर कितना जुर्माना देना, यह निश्चित हो जाएगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here