Home उत्तराखंड उत्तराखंड में कार्मिकों के लिए अचल संपत्ति की खरीद के नियम में...

उत्तराखंड में कार्मिकों के लिए अचल संपत्ति की खरीद के नियम में होगा बदलाव, शासन से भी लेनी होगी अनुमति

0
Uttarakhand will also change the rules for purchasing immovable property for its employees, requiring government permission.
Uttarakhand will also change the rules for purchasing immovable property for its employees, requiring government permission.

प्रदेश में अब कार्मिकों के लिए अचल संपत्ति खरीदने के नियमों में बदलाव की तैयारी है। इसके तहत अब केंद्र की तर्ज पर ही राज्य के कार्मिक अपने दो माह का वेतन जितनी अचल संपत्ति की खरीद कर सकेंगे। इससे अधिक की चल अथवा अचल संपत्ति की खरीद के लिए उन्हें शासन से अनुमति प्राप्त करनी होगी। इसके लिए कार्मिक विभाग ने कर्मचारी आचरण नियमावली में संशोधन का खाका तैयार कर लिया है। विधायी में इसका अध्ययन किया जा रहा है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here