
प्रदेश में अब कार्मिकों के लिए अचल संपत्ति खरीदने के नियमों में बदलाव की तैयारी है। इसके तहत अब केंद्र की तर्ज पर ही राज्य के कार्मिक अपने दो माह का वेतन जितनी अचल संपत्ति की खरीद कर सकेंगे। इससे अधिक की चल अथवा अचल संपत्ति की खरीद के लिए उन्हें शासन से अनुमति प्राप्त करनी होगी। इसके लिए कार्मिक विभाग ने कर्मचारी आचरण नियमावली में संशोधन का खाका तैयार कर लिया है। विधायी में इसका अध्ययन किया जा रहा है।






