- ग्रह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक आज से मोहल्ले की सभी दुकाने खुली रहेंगी
- शॉपिंग मॉल, जिम आदि को खोलने की इजाजत नहीं है
- कोरोना हॉटस्पॉट और कन्टेनमेंट जोन वाले इलाके में दुकाने नहीं खुलेंगी
ग्रह मंत्रालय ने पूरे देश में दुकानें खोलने की छूट दे दी है यानी अब ग्रह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक मोहल्ले की सारी दुकाने खुल सकेंगी लेकिन इस आदेश के मुताबिक शॉपिंग मॉल को खोलने की इजाजत नहीं है साथ ही कोरोना हॉटस्पॉट और कन्टेनमेंट जोन वाले जो इलाके है वहाँ दुकान खोलने पर पाबंदी पहले जैसे ही होगी यानी उन इलाकों में दुकाने नहीं खुलेंगी, ग्रह मंत्रालय ने दुकाने खोलने के लिए कुछ नियम और शर्तें भी लागू किये है जिसके मुताबिक सिर्फ रजिस्टर्ड दुकानो को ही खुलने की इजाजत है और इन दुकानों में भी एक बार में सिर्फ 50% स्टाफ को ही काम करने की छूट है, बता दे कि इस दौरान दुकान के कर्मचारियों और समान खरीदने वाले ग्राहकों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा और इसके साथ साथ मास्क पहनना भी अनिवार्य होगा
ग्रह मंत्रालय द्वारा दुकानों को खोलने के आदेश के बाद अब स्थानीय प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करेगा कि दुकानों और ग्राहकों द्वारा सभी मापदंडों का पालन किया जाए और अगर प्रशासन को जरा सा भी लगता है कि किसी दुकान के खुलने से इन सभी मापदंडों का उल्लंघन होगा तो किसी भी हाल में उस दुकान को खोलने की इजाजत नहीँ दी जाएगी और मोनिटरिंग टीम इस बात को लगातार मॉनिटर करती रहेगी कि लोग और दुकानदार नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं, इसी के साथ साथ यदि कोई भी दुकान मार्किट प्लेस में स्थित होगी जहां बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है तो उस दुकान को खुलने की इजाजत नहीं होगी।